नैनीताल उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड पर फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला को रिहा कर दिया।
नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा देहरादून सीबीआई की जांच और अदालत द्वारा उन्हें दिए गए आजीवन कारावास के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुनवाई करते हुए लक्कड़ पाल उर्फ हरपाल सिंह की अपील पर निर्णय सुनाया।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध कोई ठोस सबूत न होने के कारण निचली अदालत के फैसले को रद्द किया जाता है।
अदालत ने कहा कि ट्रायल के दौरान सीबीआई ने जो सबूत जुटाए उनमें विरोधाभास रहा है इसका लाभ देते हुए आरोपियों को रिहा करने के आदेश हरिद्वार जेल को दिए हैं।
मालूम हो कि 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या हुई थी जिसका आरोप डीपी यादव,करन यादव,परनीत भाटी और लक्कड़ पाल पर लगा था,जिस मामले मे फरवरी 2015 में सीबीआई अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने अलग अलग अपील कर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।