
चम्पावत। चम्पावत जिले के सूखीढांग इंटर कॉलेज में भोजन माता नियुक्ति मामले में हुए विवाद में हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है।हाई कोर्ट ने इस मामले में अभिभावक संघ अध्यक्ष सहित पांच अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
मालूम हो कि जीआईसी सूखीढांग में 25 नवंबर 2021 को स्कूल प्रबंधन समिति व अभिभावक संघ में नियुक्ति मामले में आम सहमति नहीं बन सकी तो बैठक टाल दी गई। इसी बीच प्रभारी प्रधानाचार्य ने एससी समुदाय की सुनीता की भोजनमाता पद पर नियुक्ति कर दी। एक पक्ष ने जिलाधिकारी चंपावत से इसकी शिकायत की। डीएम के निर्देश पर बनी जांच कमेटी ने सुनीता की नियुक्ति नियम विरुद्ध करार दी तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। इसके बाद सुनीता ने अभिभावक संघ अध्यक्ष नरेंद्र जोशी सहित पांच अन्य के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया था,जिसके बाद अभिभावक संघ की बैठक में सुनीता को नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।
सुनीता की नियुक्ति के बाद अभिभावक संघ अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जोशी सहित अन्य ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नियुक्ति का विरोध करने व शिकायत करने पर उनके खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।



