
आम आदमी पार्टी की 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना अब नैनीताल उच्च न्यायालय पहुंच गई है।याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा 300 यूनिट बिजली की गारंटी के कार्ड बांटना असवैंधानिक है।याचिकाकर्ता ने कहा आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा किया गया है।वादे की बात तो ठीक है परंतु आम आदमी पार्टी द्वारा इसके संबंध में गारंटी कार्ड बांटे जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार को अब तक की मुफ्त बिजली दिए जाने का कोई पत्र नहीं दिया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर मुफ्त बिजली के कार्ड बांट रहे हैं जो कि सरकार करती है।इसे लेकर ही जनहित याचिका दायर की गई है।
उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य देहरादून निवासी संजय जैन की याचिका पर मनोज तिवारी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 8 दिसंबर तय की है।
याचिका में कहा है कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल द्वारा उत्तराखंड की जनता को उनकी सरकार आने पर फ्री में 300 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड बांटा जा रहा है। इसमे शर्त रखी है कि पहले उन्हें पार्टी द्वारा जारी मोबाइल नम्बर पर मिस्ड कॉल करना है, फिर उन्हें 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है। यह कार्ड सदस्यों को संभाल के रखना है, तभी उनको सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह के गारंटी कार्ड भराना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है और जनता को गुमराह किया जा रहा है।
याचिकर्ता ने कहा कि यह आचरण जनता को गुमराह करने वाला है, इस पर आदर्श आचार संहिता के अंतगर्त रोक लगाई जाए।



