टनकपुर। पिछले वर्ष दिसम्बर में सूखीढाँग इंटर कॉलेज में भोजनमाता की नियुक्ति को लेकर हुआ विवाद तो पिछले महीने निपट गया था, लेकिन थाने में मामला अब भी विचाराधीन है। भोजनमाता सुनीता देवी की तहरीर पर बीडीसी सदस्य दीपा जोशी,पीटीए अध्यक्ष नरेंद्र जोशी, महेश चौड़ाकोटी, बबलू गहतोड़ी, शंकर दत्त, सतीश चंद के खिलाफ 30 दिसंबर को एससी-एसटी अधिनियम और आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
भोजनमाता ने जातिगत टिप्पणी कर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चल्थी चौकी में मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि जांच अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने सभी संबंधित पक्षों के बयान और अन्य दस्तावेजी जांच पूरी कर ली है।
इस मामले में 31 दिसंबर को स्कूल प्रबंधन की बैठक में मुकदमा वापस लेने पर भी विचार हुआ था। एसपी का कहना है कि मुकदमा वापस लेने की स्थिति में शपथ पत्र देने के बाद जिला अदालत में 164 का बयान दर्ज कराना होगा,जिसके बाद मुकदमा वापिस किया जा सकता है।