
टनकपुर। टनकपुर मे चल रहे दो स्टोन क्रशरों की भूमि को सरकार वापस लेगी। ये आदेश जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य के दौरान वर्ष 1980 के दशक में देवी दत्त और बंशीधर (जोशी बंधुओं) को 1 ख कृषि कार्य के लिए के तहत ये पट्टे दिए गए थे। 1985 से शुरू हुई एनएचपीसी परियोजना के निर्माण के दौरान यहां स्टोन क्रेशर खुला। परियोजना पूरी होने के बाद ये क्रेशर हटा लिया गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद इसी पट्टे वाली भूमि पर दो स्टोन क्रशर स्थापित कर दिए गए। पट्टे पर दी गई इस जमीन का मामला वर्ष 2005 से डीएम की अदालत में चल रहा था। 27 जनवरी को डीएम विनीत तोमर ने इस मामले में आदेश देते हुए कहा कि 1ख की जमीन पर गैर कृषि कार्य अवैध है और इसे पट्टों की शर्तों का उल्लंघन बताया।
आदेश के मुताबिक जोशी बंधुओं को पट्टे पर दी गई इस जमीन सरकार वापस लेगी और इस सम्बंध में टनकपुर के तहसीलदार को पट्टे की जमीन वापस लेने की कार्यवाही करने के आदेश दे दिए गए है।
मामले मे स्टोन क्रशर संचालकों का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला है, जिस कारण वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। क्रेशर संचालकों का कहना है कि जब यह क्षेत्र ऊधमसिंह नगर जिले में था, तब उन्हें डीएम और खनन विभाग से क्रेशर लगाने की अनुमति मिली थी।



