
टनकपुर। शर्तो का उल्लंघन कर चल रहे दो स्टोन
क्रशरों वाली कृषि भूमि के पट्टे निरस्त करने के आदेश के खिलाफ पट्टाधारक ने सुनवाई का मौका देने के लिए आवेदन किया है।
जिलाधिकारी विनीत तोमर ने जमीन पर क्रेशर को अवैध मानते हुए हुए इसे पट्टे की शर्तों का उल्लंघन माना था।जिसके बाद जिलाधिकारी की अदालत ने पट्टा वापस लेने के लिए 27 जनवरी को आदेश को दिए थे।
मालूम हो कि ये पट्टे 1980 के दशक में देवी दत्त और बंशीधर जोशी को कृषि कार्य के लिए के दिए थे। कुछ सालों बाद इसी पट्टे वाली जमीन पर दो स्टोन क्रशर लगे थे। साल 2005 से पट्टे की शर्तो का उल्लंघन करने का मामला जिलाधिकारी की अदालत में चल रहा था और 27 जनवरी को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने पट्टे को वापस लेने का फैसला सुनाया था,इस बीच पट्टे के खाताधारक की ओर से सुनवाई का मौका न मिलने की दलील दी गई है। जोशी बंधुओं का कहना है कि सुनवाई के दौरान खातेदार की पत्नी की मौत के कारण उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिल सका,इसलिए उन्हें दोबारा सुनवाई का अवसर दिया जाए। डीएम विनीत तोमर का कहना है कि प्रार्थनापत्र के बिंदुओं की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।



