

टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र शाह की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त हरि प्रसाद को छह माह कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की रकम में से पांच हजार रुपये पीड़ित उमाकांत राय और मनी चंद को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि एक जनवरी 2020 को मारुति ईको संख्या यूपी25सीएस/8853 के चालक हरि प्रसाद निवासी जगदीशपुर जिला शाहजहांपुर के द्वारा वाहन को शराब के नशे में तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सड़क किनारे खड़े उमाकांत राय को गलत दिशा में जाकर जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया था। उसके बाद कार को मनी चंद की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में घुसा दिया। जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके बाद धारा 279, 338 व 427 के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस ने चालक हरिप्रसाद को गिरफ्तार किया। मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र शाह की अदालत में हुआ। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त हरिप्रसाद को दोषसिद्ध किया गया। अभियुक्त को धारा 279 के तहत तीन माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत छह माह कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 427 के तहत छह माह कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।






