नई दिल्ली। उमेश पाल अपहरण मामले में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। इस दौरान तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। उधर अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी जेल से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला निकल चुका है। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद अब अतीक को साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था।