चम्पावत। राजनीतिक दलों के सदस्यों को टोकन के आधार पर शराब बेचने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बुधवार को टनकपुर व बनबसा की अंग्रेजी शराब की दुकानों के अनुज्ञापी सुखदेव सिंह और राम सिंह ढेक पर एक लाख-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 12 फरवरी तक निलंबित कर दिया है।14 फरवरी को होने वाले मतदान के मद्देनजर 13 और 14 फरवरी को शराब की सभी दुकानों को बंद रखा गया है।जिसके बाद अब शराब की ये दुकानें अब 14 फरवरी के बाद ही खुलेंगी।
मालूम हो कि टनकपुर और बनबसा की अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चम्पावत विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी हिमांशु कफल्टिया के नेतृत्व में दो फरवरी को छापा मारा गया था,जिसमे भाजपा और कांग्रेस से जुड़े लोगों से संबंधित 225 से अधिक पर्चे मिले थे। निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने दो फरवरी की शाम को ही दोनों दुकानों को सील करवा दिया था। डीएम तोमर ने बताया है कि रुपये के एवज में टोकन से शराब बेचने के मामले में आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्रवाई करते हुए आर्थिक दंड के साथ दुकान को निलंबित रखने की कार्रवाई की है। इसके अलावा टनकपुर में भाजपा और कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया जा चुका है।