

चंपावत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहकशा खान की अदालत ने चरस तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को ढाई साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मालूम हो कि 5 जनवरी 2020 को चेकिंग के दौरान पुलिस ने टनकपुर के जल संस्थान तिराहा मार्ग पर शराब के नशे में धुत नेपाली युवक प्रकाश सार्की के पास से 700 ग्राम चरस बरामद की थी,जिसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में उभय पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को ढाई साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।






