टनकपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशो पर टनकपुर में शारदा खनन क्षेत्र में मज़दूरों के ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत गैर आवासीय विद्यालय जो कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होते हैं, उन केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को पी एल वी अजय गुरूरानी व रौनक अली ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बालिका शिक्षा , स्वास्थ्य और बाल मजदूरी कानून की विधिक जानकारी दी तथा होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर दवा का निःशुल्क वितरण किया तथा प्रयोग एवं लाभ की विधिक जानकारी दी। इस क्रम में काला झाला प्रथम व द्वितीय केन्द्रों पर जा कर पाया कि केवल प्रथम केन्द्र में 40 बच्चे पाए जबकि द्वितीय केन्द्र में मात्र दो बच्चे पाए गए। इन केन्द्रो में प्रत्येक एक केन्द्र में तीन तीन अनुदेशक भर्ती हैं जहां 30 बच्चो पर एक अनुदेशक तैनात किया जाना मानकानुसार है।