लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी को आज एक बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में दोषी करार दिया है। इस हत्याकांड पर 31 साल 10 महीने बाद आया फैसला आया है। कोर्ट परिसर और शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक को भी नामजद किया गया था। मुख्तार अंसारी ने इस केस से बचने के लिए कोर्ट से केस डायरी ही गायब करवा दी थी। अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले में वाराणसी के चेतगंज थाने में क्राइम संख्या 229/ 91 पर मुख्तार अंसारी के साथ पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। 17 मई को गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद इलाके में हत्या के प्रयास की साजिश रचने के एक मामले में बरी कर दिया। 2009 में मीर हसन ने अंसारी के खिलाफ 120बी के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था।