वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकारों द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। देशभर में बिना ISI (आईएसआई) मानक वाले हेलमेट के इस्तेमाल पर एक जून 2021 से ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सभी दोपहिया वाहनों में उपयोग किए जाने वाले हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रमाणित होने चाहिए। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बिना बी.आई.एस लाइसेंस तथा नकली आई.एस.आई मार्क का प्रयोग करने वाले हेलमेट निर्माता व उन हेलमेट के विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम- 2016 के कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने पुलिस तथा एआरटीओ को नकली हेलमेट बनाने वालों तथा नकली हेलमेट विक्रेताओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने के निर्देश।