

18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग युवक युवतियों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। इस इस संबंध में नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध चम्पावत पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी हैं
इसी अभियान के तहत लोहाघाट छेत्र के 04 किशोरों को वाहन चलाते हुए पाएं जानें पर चालानी कार्यवाही करते हुए उनके अभिभावको को बुलाकर काउन्सलिंग की गई तथा भविष्य में नाबालिग बालकों को वाहन नही देने सम्बन्धी हिदायद दी गयी।
साथ ही सभी अभिभावको को हिदायद दी गयी की भविष्य में यदि दोबारा नाबालिग बच्चें वाहन चलाते हुए पाये जायेंगे तो मोटर वाहन अधिनियम 1988(संशोधित 2019) की धारा 199A(1) के अन्तर्गत अभिभावकों के विरूद्ध कानूनी कार्यावाही की जायेगी जिसके अन्तर्गत 03 वर्ष तक का कारावास या 25 हजार रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।






